मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण।मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण।

यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 6 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 6% ब्याज पर, 12 अक्टूबर से आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़ी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना अब कुछ आसान हो सकता है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है। किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

11 प्रतिशत ब्याज की जगह अब 6 प्रतिशत पर मिलेगा ऋण

खेती में निवेश करने के लिए किसानों को कई बार बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। सिंचाई के साधन, कृषि उपकरण, बागवानी और खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए पूंजी जुटाना छोटे किसानों के सामने बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे में अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने से उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से संबंधित कृषि ऋण पर करीब 11 प्रतिशत ब्याज दर लागू थी। अब योजना के तहत पात्र किसानों को छह प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

समय पर किस्तों का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, ऋण की वास्तविक लागत और अनुदान की शर्तों की जानकारी आवेदन से पहले बैंक से जरूर प्राप्त करनी चाहिए।

अधिकतम 6 लाख रुपये का ऋण, पांच साल तक की अवधि

योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि पात्र किसान अधिकतम छह लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ देने का प्रावधान बताया गया है।

ऋण पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था है। हालांकि, छह लाख रुपये प्रत्येक आवेदक को मिलना तय नहीं है। बैंक किसान की पात्रता, कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेजों, ऋण की जरूरत और निर्धारित नियमों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगा।

किसानों को आवेदन करने से पहले यह भी समझना चाहिए कि यह सरकारी अनुदान के रूप में मिलने वाली मुफ्त रकम नहीं है। यह निर्धारित शर्तों के तहत दिया जाने वाला ऋण है, जिसे तय समय पर चुकाना होगा।

सरकार देगी 38 करोड़ रुपये, 323 शाखाओं से मिलेगी सुविधा

योजना के प्रभावी संचालन और ब्याज अनुदान के लिए सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को 38 करोड़ रुपये जारी करने के संबंध में आदेश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इस व्यवस्था से पात्र किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

प्रदेशभर में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की 323 शाखाओं के माध्यम से किसान योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उन्हें आवेदन और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी अपनी नजदीकी बैंक शाखा से मिल सकेगी।

पांच लाख किसानों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि और उससे संबंधित कार्यों में दीर्घकालीन निवेश के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है। अगले पांच वर्षों में पांच लाख किसानों को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य बताया गया है।

यदि योजना का लाभ पात्र किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचता है, तो इससे खेती में जरूरी निवेश करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिल सकती है।

कहां करें आवेदन? जानिए जरूरी प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की नजदीकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना का पोर्टल भी उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://mksyldb.in/

बैंक की आधिकारिक वेबसाइट: https://upsgvb.in/

आवेदन से पहले किसान अपनी पहचान से संबंधित प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी, कृषि भूमि के दस्तावेज और बैंक द्वारा मांगे जाने वाले अन्य कागजात तैयार रखें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही दर्ज करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी लेते रहें।

किसानों को किसी अनजान व्यक्ति को ऋण मंजूर कराने के नाम पर पैसे नहीं देने चाहिए। ब्याज दर, भुगतान की समयसीमा, किस्तों और अनुदान की शर्तों की पुष्टि केवल अधिकृत बैंक शाखा या आधिकारिक पोर्टल से ही करें।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के पात्र किसानों के लिए कम ब्याज पर कृषि ऋण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आवेदन शुरू होने की तारीख को ध्यान में रखते हुए किसान समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और बैंक से संपर्क करके अपनी पात्रता की जानकारी ले सकते हैं।

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By LAVKUSH KUMAR MAURYA

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